ITR फॉर्म को लेकर अगले साल सरकार कर सकती है ये बदलाव, टैक्स कलेक्शन में इजाफे से मिलेगा सपोर्ट
ITR reforms: आने वाले दिनों में सरकार टैक्स चोरी करने वालों पर अधिक सख्ती कर सकती है. इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) के अलावा ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर (Online Service Provider) के लिए सख्त टैक्स मानदंडों पर भी विचार किया जा सकता है.
ITR Form: टैक्स कलेक्शन में 26 फीसदी बढ़ोतरी के साथ सरकार टैक्स प्रशासन में सुधारों का अगला दौर शुरू करने जा रही है. इसमें आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए उपलब्ध फॉर्म की संख्या में कटौती की जा सकती है. इस बदलाव से टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को सहूलियत होगी और रिटर्न दाखिल करने में लगने वाले समय में कमी आएगी. महामारी के बाद इकोनॉमी के रिफॉर्म के स्पष्ट संकेत और टैक्स रिसाव को रोकने के सरकारी प्रयासों के चलते 2022 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Tax Collection) में उछाल आया है.
टैक्स चोरी पर सख्त होगी सरकार
आने वाले दिनों में सरकार टैक्स चोरी करने वालों पर अधिक सख्ती कर सकती है. इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) के अलावा ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर (Online Service Provider) के लिए सख्त टैक्स मानदंडों पर भी विचार किया जा सकता है.
G-20 की मेजबानी करेगा भारत
भारत अगले साल G-20 देशों के नेताओं की मेजबानी करने के लिए तैयार है. इसके साथ ही डिजिटल इकोनॉमी (Digital Economy) में कराधान, विकासशील देशों को टैक्स का उचित हिस्सा सुनिश्चित करना और क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) का कराधान भी एजेंडे में होगा.
स्टॉक्स पर लॉन्ग टर्म टैक्स लगता है
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लॉन्ग टर्म के पूंजीगत लाभ कर संरचना के युक्तिकरण से भी समान परिसंपत्ति वर्गों के बीच होल्डिंग अवधि में समानता आने की उम्मीद है. इस समय एक साल से अधिक के लिए रखे गए शेयरों पर लॉन्ग टर्म पूंजीगत लाभ पर 10 फीसदी टैक्स लगता है.
नए साल में बदलेगा टैक्स सिस्टम
अचल संपत्ति की बिक्री और दो साल से अधिक के लिए रखे गए असूचीबद्ध शेयरों और तीन साल से अधिक के लिए रखे गए डेट इक्विपमेंट और ज्वैलरी पर 20 प्रतिशत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगता है. नई टैक्स व्यवस्था में कुछ बदलाव अगले साल भी होने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार इंडिविडुअल टैक्सपेयर्स (Individual Taxpayer) छूट मुक्त कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाना चाहती है.
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टैक्सपेयर्स को मिलेगा कई ऑप्शन
टैक्स ऑफिस ज्यादातर टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए एक सामान्य ITR फॉर्म तैयार करने पर काम कर रहे हैं. हालांकि, इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए फॉर्म (ITR-1 और 4) जारी रहेंगे. ITR-1 और ITR-4 दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को यह चुनने का विकल्प मिलेगा कि वे अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय प्रस्तावित सामान्य ITR फॉर्म या मौजूदा फार्म में से कौन सा फॉर्म चाहते हैं. फिलहाल अलग-अलग सीरीज वाले टैक्सपेयर्स के लिए सात तरह के ITR फॉर्म उपलब्ध हैं.
06:09 PM IST